उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) तय किए जाने के फैसले को सही ठहराया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) तय किए जाने के फैसले को सही ठहराया।
वहीं, याचियों की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरिगोविंद सिंह परिहार व अन्य वकीलों ने दलील दी कि परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं किए जा सकते।
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