इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विनय कुमार पांडेय व 42 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याचिका के अनुसार 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है।
कोर्ट ने याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
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