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UP SCHOOL EDUCATION : किराये के भवन या भूमि पर भी मिलेगी स्कूल की मान्यता, शासनादेश जारी

प्रदेश में अब किराए की जमीन पर भी निजी प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मान्यता मिल सकेगी।
 मान्यता के आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि को भी भया गया है।



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 अब प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार की जगह 5 हजार और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 15 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये देने होंगे।
 सुरक्षित कोष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक समान 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

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  बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूलों की मान्यता के नियमों में बदलाव करते हुए शासनादेश जारी किया है।
  अब तक निजी भवन होने पर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दी जाती थी।
 विभाग का मानना ​​है कि बहुत सी सोसाइटी के पास अपनी इमारत या भूमि नहीं होने के कारण उन्हें पहचानने में परेशानी हो रही थी।

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विभाग ने नए नियमों के तहत सोसाइटी के पास अपना निजी भवन नहीं होने से कम से कम 25 वर्ष की लीज पर लिए गए भवन या भूमि पर मान्यता देने का निर्णय किया है।  बशर्ते लीज पर ली गई भूमि अविवादित हो और भवन जर्जर नहीं हो।

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