इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा
2018 के समाज शास्त्र व हिन्दी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है।
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कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में एसआईटी जांच की प्रगति की जानकारी मांगी है।
साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, आयोग के अधिवक्ता एमएन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह को सुनकर दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि मामले की एसआईटी जांच जारी है। ऐसे में याचियों के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता।
आयोग ने याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
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