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69000 शिक्षक भर्ती : योगी सरकार के 31661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में 31661 पदों
को भरने के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

 बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर 31661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है।


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 याचिका में कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

 ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों पर एक हफ्ते के भीतर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया था। 

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इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयारी में जुटा था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आगामी दिनों में खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे।

अब इस फैसले के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थी शीर्ष अदालत पहुंच गये हैं। 
आपको बता दें कि इस भर्ती में कट ऑफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षामित्रों के लिए पदों को छोड़ कर बाकी पर भर्ती पूरी की जाए। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 37,339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए छोड़ा गया है। 

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क्या है मामला- 
दरअसल शिक्षामित्र कट ऑफ अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में (65/60 कट ऑफ) फैसला सुनाया था। लेकिन इसके विरोध में शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और पिछली भर्ती की तरह 45/40 कट ऑफ करने की मांग कर रहे हैं।

शिक्षामित्रों का दावा है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में लगभग 45 हजार शिक्षामित्रों ने फार्म भरा था। 
उत्तरमाला के मुताबिक 45/40 अंकों पर 37 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पास हो रहे हैं।

 जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक 45/40 कट ऑफ पर केवल 8018 शिक्षामित्र पास हुए हैं।

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