प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम चार
सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याचीगण अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे।
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भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर धीरेंद्र प्रताप सिंह और 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया।
आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे।
इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है।
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उन अभ्यर्थियों को छोड़कर उनके नाम एसआईटी की रिपोर्ट में हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्यूरो
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