69000 अध्यापक भर्ती के सापेक्ष 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी : काउंसलिंग 14 अक्टूबर से, देखें डॉक्यूमेंट्स, नियुक्ति पत्र और अन्य अहम जानकारी - updatesbit

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69000 अध्यापक भर्ती के सापेक्ष 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी : काउंसलिंग 14 अक्टूबर से, देखें डॉक्यूमेंट्स, नियुक्ति पत्र और अन्य अहम जानकारी

 उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 अध्यापक भर्ती के सापेक्ष 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई


है।

 काउंसलिंग का आयोजन 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को किया जाएगा।

 इस दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इसके बाद 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 31277 अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची 13 अक्टूबर को एक्सेल शीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 

 31,277 पदों पर चयनित अभ्‍यर्थियों में 15,933 अनारक्षित श्रेणी के जबकि 8,513 अन्‍य पिछड़ा वर्ग, 6615 अनुसूचित जाति एवं 216 अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्‍यर्थी हैं।


 प्रवक्‍ता के मुताबिक निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरांत यह कार्यवाही की जा रही है।

 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर उप चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।


 उल्‍लेखनीय है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया राज्‍य सरकार ने पहले ही शुरू की थी लेकिन कुछ अभ्‍यर्थी विरोध में अदालत चले गये थे। 


अब उच्चतम न्‍यायालय के आदेश के क्रम में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रवक्‍ता के मुताबिक पूर्व आवंटित जिले व आरक्षण को यथावत रखते हुए भर्ती की जाएगी। 


अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में अपने सभी शैक्षणिक/अन्य मूल दस्तावेज, उनके दो सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, चार पासपोर्ट साइज फोटो और सचिव उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से तय आवेदन शुल्क वाला बैंकड्राफ्ट लेकर पहुंचना होगा।


 काउंसलिंग के लिए सभी औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरी की जाएंगी। कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। 


इस भर्ती को लेकर कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक जारी नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है। 


सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए हैं जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में फिर से विवाद होना लगभग तय है


याचिका रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए थे कि शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।


 प्रवक्ता ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए।

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