लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में
दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर राज्य ल सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया गया सरकारी वकील ने कोर्ट स को बताया कि ऐसी अन्य याचिका पर भी जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 8 अक्तूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय ने सोमवार को यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।
याचियों का कहना था कि शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।
पिछली सुनवाई पर सरकार का जवाब पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था।
बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को हफ्ते भर का और समय देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर जवाब पेश नहीं किया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। व्यूरो
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