सरकारी वकील के यह कहने पर कि ट्रांसफर का अधिकार नहीं है जज
साहब ने कहा कि यदि अधिकार नहीं है तो इतनी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं और नियमों में विभिनता क्यों है?
अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा जी से वार्ता अनुसार दिव्या मामले में(दुबारा ट्रांसफर की छूट) ही आदेश रिज़र्व हुआ है साथ ही कहा गया है कि जब तक आदेश नही आता तब तक प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
बाकी सभी मामले सिर्फ डिटैग हुए(मतलब उन्हें इस मामले से अलग कर दिया गया है)है उनकी सुनवाई अलग से होगी।
अभी तक का निष्कर्ष ये है कि अभी किसी का कोई फायदा नही हुआ है सिर्फ नुकसान होने की संभावना है वो भी ये की देर होगी।
आकांक्षी जनपद के साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपके मामले पर कुछ नही हुआ है अभी आपकी सुनवाई होनी बाकी है आपका निर्णय अभी नही आया है।
दिव्या मामले से सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को नुकसान होगा अगर उन्हें आवेदन का मौका मिला तो 1 बार ट्रांसफर ले कर भी आज तक ट्रांसफर से वंचित पुरुष शिक्षकों पर भारी पड़ेग ी
निराश न हो ट्रांसफर होगा ये अटल सत्य है हम और हमारी टीम आपके साथ है आवश्यक हुआ तो हम न्यायालय में भी पैरवी के लिए तैयार हैं।
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