माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इंटर कॉलेजों में
अध्यापकों की भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन के तहत बचे हुए 299 पदों पर नवंबर माह में काउंसिलिंग कराएगा। यह जानकारी निदेशक माध्यमिक दिव्यकांत शुक्ल ने इस मामले में लंबित अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल कर दी है। निदेशक की ओर से इस जानकारी के बाद न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए की 18 नवंबर की तारीख लगाते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
याची दिवाकर सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एडवोकेट विभू राय का कहना था कि चयन बोर्ड ने 2013 में 601 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था लेकिन बाद में पद कम कर दिए।
इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विज्ञापित करने के बाद पदों को घटाने को गलत मानते हुए सभी पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया। सीनियर एडवोकेट श्री त्रिवेदी ने कहा कि इसके बावजूद अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया था।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि विज्ञापित 601 पदों में 302 पदों पर नियुक्ति कर ली गई हैं। बचे हुए 299 पदों पर काउंसिलिंग के लिए चार, पांच और छह नवंबर 2020 की तारीख नियत की गई है।
इन पदों पर काउंसिलिंग के लिए 25 प्रतिशत अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। निदेशक ने कहा कि मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
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