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यूपी पुलिस भर्ती : PET, PST में पहले किया पास, बाद में फेल, जानें कोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पुलिस भर्ती में


मानक के अनुसार ली गई शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद चयनित अभ्यर्थी को दोबारा मेडिकल बोर्ड की जांच में अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता।

 इसी के साथ कोर्ट ने 2018 की कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल बोर्ड से सफल चयनित अभ्यर्थी याची को दोबारा मेडिकल बोर्ड की जांच में अनुपयुक्त घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया है और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मथुरा के धर्मराज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की।

 याची के अधिवक्ता का कहना था कि शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद याची को चयनित किया गया। उसे प्रशिक्षण पर भेजने की बजाय दोबारा मेडिकल बोर्ड की जांच में अनुपयुक्त करार दे दिया गया है।

 ऐसे ही एक केस में हाईकोर्ट ने दोबारा जांच को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नियमों के तहत जांच में उपयुक्त घोषित होने के बाद दोबारा जांच में लंबाई कम होने व सीने में फैलाव कम होने की रिपोर्ट पर नियुक्ति न देने को गलत करार दिया है। 

याची की भी समान स्थिति है। जिस पर कोर्ट ने दोबारा जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया है और नियुक्ति का निर्देश दिया है।


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