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परिषदीय संविलियत विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के सम्बन्ध में आदेश जारी, देखें डिटेल्स

परिषदीय संविलियत विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के सम्बन्ध में आदेश जारी-

विषयः-बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापक के दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि जनपदों में संविलियन के पश्चात् कक्षा 1-8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के दायित्वों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त के संबंध में शासनादेश संख्याः 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि संविलियन के पश्चात् कक्षा 1- 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेगें।

 विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा । इस संबंध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र० द्वारा भी शासनादेश संख्याः 1705 / 68-5-2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्याः शिoनि० (बैo) / 62112-62207/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर,2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं(संलग्न)। 

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग के अन्न्तगत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्वालयों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में संशोधन उपरान्त पुन शासनादेश संख्याः 323 / 68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-2 पर स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक के दायित्व पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 22.11.2018 द्वारा ही सुनिश्चित किया जाये इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० द्वारा भी उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश पत्रांक संख्याः शिoनि०(बे0) /2187-2287/2020-21 दिनांक 11 मई,2020 द्वारा निर्गत किये गये हैं (संलग्न)।

उपरोक्त दोनो शासनादेश संख्याः 1705/68-5-2018, लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्याः 323/68-5-2020, लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2020 के फलस्वरूप कतिपय जनपदों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है जिसका निराकरण शिक्षा निदेशक के पत्रांक संख्या:शिoनिo(बेo) /3258-3352 / 2020-21 दिनांक 18 मई, 2020 के बिन्दु-3 पर भी वरिष्ठतम् अध्यापक के दायित्वों के संबंध में स्पष्ट किया गया है (संलग्न)।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के अनुसार जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत पूर्व में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलियन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक /प्रधानाध्यापक द्वारा ही वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।








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