UP SCHOOL EDUCATION : 2020-21 में विद्यालय बन्द होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश, परिवर्तन लागत और खाद्यान्न दर - updatesbit

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UP SCHOOL EDUCATION : 2020-21 में विद्यालय बन्द होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश, परिवर्तन लागत और खाद्यान्न दर

शासनादेश संख्या-245/अरसठ-4-2021-390/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2021 के बिन्दु सं0-3 में उल्लिखित किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामाकित छात्रा को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनोंक 01 सितम्बर, 2020 से 09 फरवरी, 2021 तक कुल 124 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्यान्न 18.600 किग्रा० ( चावल-12.400 किग्रा०. गेहूँ 6.200 किग्रा0) एवं परिवर्तन लागत की धनराशि रू०923/- प्रति छात्र तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनोंक 01 सितम्बर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक कुल 138 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्यान्न 13800 किग्रा० (चावल-9200 किग्रा०, गेहूँ-4.600 किग्रा०) एवं परिवर्तन लागत धनराशि रू0 685/- प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। 

संदर्भित शासनादेश के बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण शासनादेश संख्या-435/अड़सठ-3-2020, दिनांक 29 मई, 2020 एवं शासनदेश संख्या-768/ अड़सट- 3-2020 दिनॉंक 07 अक्टूबर, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन लागत की धनाशि, डी०बी०टी० के माध्यम से तथा खाद्यान्न प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय (कोटेदार) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

संदर्भित शासनदेश दिनाँक 27 मार्च, 2021 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 768/अडसट-3-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के द्वारा निरदेशित किया गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मध्यान्ह भोजन नियम-2015 के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :-

 01- शैक्षिक सत्र 2019-20 की समाप्ति के पूर्व ही लॉकडाउन प्रभावी हो गया था उक्त के दृष्टिगत ग्रीष्मावकाश की अवधि में माह मार्च, 2020 में हुए नामांकन के आधार पर खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2019-20 के छात्र-छात्राओं द्वारा उच्च कक्षाओं में प्रवेश ले लिया गया है। 

कक्षा-5 के छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश पा चुके हैं। कक्षा-8 के पास छात्र उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु विद्यालय छोड़ चुके हैं। 

कक्षा-1 में नवीन नामांकन पूर्ण हो चुका होगा तथा अन्य प्रदेशों से आये प्रवासी परिवार के छात्रों का नामांकन विभिन्न कक्षाओं में पूर्ण किया जा चुका है।

 02- शैक्षिक सत्र 2019-20 समाप्त होने के पूर्व ही लॉकडाउन प्रभावी हो गया था. इसको संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के नामांकन के आधार पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

 वर्तमान में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है एवं नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। 

अतः माह जुलाई एवं अगस्त 2020 हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में नामांकित कक्षा-1 से 8 के छात्र - छात्राओं को ही लाभान्वित किया जायेगा।









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