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टेट प्रमाणपत्र देने पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल, बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंचे

प्रयागराज : टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। 


उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना को रद्द करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है । 

इस आदेश से आहत बीएड पास एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

 उनके अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने मुरादाबाद निवासी एक बीएड पास अभ्यर्थी राजकुमार सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।


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