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72,825 शिक्षक भर्ती में 13 वर्ष बाद नौकरी की उम्मीद, 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीडमेंट एप्लीकेशन करने वालों की भी नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के 13 साल बाद 580 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद 800 से अधिक याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है।


 इस मामले में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था। लेकिन, बेसिक शिक्षा विभाग ने 862 याचियों को ही नियुक्ति दी थी। 

238 प्रतिवादियों का वकालतनामा न लगा होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने उनको नौकरी नहीं दी। 862 याचिकाकर्ताओं की तर्ज पर उनसे अधिक टीईटी अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीडमेंट एप्लीकेशन डालकर नौकरी की मांग की थी।

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