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परिषदीय विद्यालयों में आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव व अद्यतन करने के सम्बन्ध में आदेश

 विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव व अद्यतन करने के सम्बन्ध में

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक- गुण०वि० / Time&motion / 11312 / 2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करे, जो विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के रखरखाव व उन्हें अ किये जाने के सम्बन्ध में है। 

उक्त पत्र द्वारा 01 शिक्षक डायरी एवं 12 अन्य नवविकसित पंजिकाओं के उपयोग एवं रखरखाव के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश निम्नवत हैं।

 1. उक्त पंजिकाएँ नवीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रयोग में लायी जायेंगी।

2. उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि पर होने वाला व्यय विद्यालयों को प्रेषित कम्पोजिट ग्रांट से किया जायेगा।

 3. शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएँ प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए।

4. बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में संरक्षित रखें जायेंगे। समस्त पंजिकाओं का रखरखाव एवं उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएँ व्यवहृत की जायेंगी। 

उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लायी जायेगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएँ अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के पश्चात छात्र प्रवेश पंजिका में किये जाने वाले संशोधन के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 64887-64982 / 2020-21 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।


विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाएँ निम्नवत् 


1. शिक्षक डायरी


2 कार्मिक उपस्थिति पंजिका 3. प्रवेश पंजिका


4. विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका 5. एम०डी०एम० पंजिका


6. निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका


7 स्टॉक पंजिका


 8 . आय-व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका


9 बैठक पंजिका


 10. निरीक्षण पंजिका


11. पत्र व्यवहार पंजिका पंजिका


12. बाल गणना 


13. पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका


अतः तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय के उक्त पत्र के निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाय।

देखें आदेश-




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