इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों
में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खण्ड पीठ ने यह फैसला वकील सतेन्द्र कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया।
यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह व सहयोगी अपर मुख्य स्थाई एडवोकेट रनविजय सिंह ने सुनवाई के समय अदालत को बताया कि इस मामल में सरकार द्वारा पहले से जांच चल रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।
याची ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया।
इस मामले में कई शिक्षा माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है।
याची ने याचिका में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्ववेदी को भी विपक्षी पक्षकार बनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
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