प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंशकालिक अनुदेशक (कला
शिक्षा) का टर्म न बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याची का नवीनीकरण न करने के कारण का दस्तावेज हलफनामे के साथ दाखिल किया जाए।
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंशकालिक अनुदेशक (कला
कोर्ट ने यह भी कहा कि याची का नवीनीकरण न करने के कारण का दस्तावेज हलफनामे के साथ दाखिल किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने नीतू की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अन्य अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण कर दिया गया लेकिन उसका नहीं किया गया।
नवीनीकरण न करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। याची का कहना है कि 31 जनवरी 2013 को संविदा पर कला शिक्षा के अनुदेशको की नियुक्ति का फैसला लिया गया।
याची की अंशकालिक नियुक्ति की गई। शासनादेश के पैरा छह मे नवीनीकरण की व्यवस्था की गई है लेकिन याची का मई 2019 से बिना किसी कारण टर्म नहीं बढाया गया है। इसपर यह याचिका दाखिल की गई हैं।
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