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ओवरटाइम को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 15 मिनट से ज्यादा काम पर मिलेगा एक्स्ट्रा भुगतान

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ( Ministry of Labor) अगले वित्तीय


वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से नए लेबर कानून लागू करने की तैयारी में है। 

एक अप्रैल से मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए किन-किन नए नियमों को लागू करने की योजना में है? इसे लेकर प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। 

देश में मौजूद कंपनियों व कर्मचारियों के लिए नए कानून लागू होने के बाद नियमों में सुधार भी शुरू हो जाएगा। 

खासकर ओवरटाइम जैसे मुद्दे को लेकर कर्मचारियों की चिंता कम हो सकती है।

15 मिनट से ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम:

हमारे सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, ओवरटाइम के लिए मौजूद समय सीमा को सरकार बदल सकती है। नए लेबर कानून के मुताबिक 15 मिनट से अधिक कार्य करने पर कर्मचारी का ओवरटाइम माना जाएगा।

 इस ओवर टाइम के लिए कंपनियों को एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। यह नियम कार्य के घंटे पूरे होने पर लागू होगा। 

यानी यदि कोई कर्मचारी निर्धारित घंटों से अतिरिक्त 15 मिनट से ज्यादा काम करता है तो कंपनी को इसके लिए भुगतान करना होगा।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा कानून में ओवरटाइम की समय सीमा अभी 30 मिनट है। यानी कोई कर्मचारी आधे घंटे से ज्यादा कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम माना जाता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस महीने के समाप्त होते ही नए लेबर कानून लागू हो जाएंगे।

ओवरटाइम के अलावा सभी तरह के अस्थाई, कंट्रैक्ट वर्कर/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को से पीएफ और ईएसआई की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। 

कोई कंपनी बहाना बनाकर बच नहीं सकती है  कि उनके यहां थर्ड पार्टी के वर्कर हैं।


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