इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी को एक ह जिले में हि नियुक्ति देने के मामले में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के कं परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा परिषद विचार करें।
कोर्ट ने सहायक अध्यापक राधा कांत त्रिपाठी की याचिका उक्त निर्देश के साथ निस्तारित कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता अभिनोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था किया की याची की नियुक्ति सीतापुर जिले में है। जबकि उसकी पली प्रयागराज में सहायक अध्यापिका है। याची ने अंतर्जनपदीय तबादले हेतु आवेदन किया था । मगर आबेदन मात्र से आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने सहा. अध्यापक के रूप में 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है।
No comments:
Post a Comment