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मानव सम्पदा के माध्यम से सहायक अध्यापक/शिक्षा मित्र हेतु अवकाश की स्वीकृति हेतु शासनादेश, यहां देखें और डाऊनलोड करें

 शासनादेश संख्या 785/68-5- 2019 दिनांक 02.09.2019 का


संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सभी अवकाश मानव सम्पदा के माध्यम से आवेदनएवं स्वीकृति करने हेतु निर्देशित किया गया था। 

उक्त शासनादेश के माध्यम से सभी प्रकार के अवकाश, एक निर्धारित समयावधि व सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गये थे।

अग्रेतर अवगत कराना है, कि राज्य स्तर पर नवम्बर माह के आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश के ऑकड़ों के विश्लेषण से यह प्रकाश में आया है, कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।


आकस्मिक अवकाश

1. A. आकस्मिक अवकाश के सन्दर्भ में राज्य स्तर पर गत नवम्बर माह का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिमाह खण्ड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

 यह भी दृष्टिगोचर हुआ है, कि 4 दिन से कम के आकस्मिक अवकाश भी खण्ड शिक्षा अधिकारी को आवेदित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

 शासनादेश में 4 दिवस अवकाश का आवेदन प्रधानाध्यापक को एवं 4 दिवस से अधिक का ही अवकाश आवेदन की स्वीकृति खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृति की व्यवस्था है। उक्त विचलन न हो इस हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।


B. राज्य स्तर पर यह भी पाया गया है, कि 880 ब्लाकों में से 119 ब्लाक (रिपोर्ट संलग्नक-1) ऐसे हैं जिनमें नवम्बर माह में 100 से भी कम आकस्मिक अवकाश हेतु माह नवम्बर में आवेदन किया गया है, जो कि राज्य स्तर के प्रति माह प्रति ब्लॉक औसत आवेदन 875 से अत्यन्त कम हैं। 

जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त 119 ब्लाकों में मानव सम्पदा के माध्यम से अवकाश लेने का अंगीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अतः कड़ाई से अनुपालन करते हुए आकस्मिक अवकाश मानव सम्पदा के माध्यम से ही आवेदित एवं स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित करें।


c. शासनादेश के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति को सक्षम स्तर द्वारा एक दिवस में ही कर दी जायेगी, परन्तु विश्लेषण में पाया गया है, कि अभी-भी कतिपय ब्लाकों में 100 दिन से भी अधिक का समय Turn Around Time (TAT) (संलग्नक-2) प्रदर्शित हो रहा है, जो कि शासनादेश की अवहेलना है। 

अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।


चिकित्सा अवकाश


A. विकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार निहित प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक स्थिति चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड होने के दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे।

 तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकरी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन/आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है। 

परन्तु विश्लेषण में पाया गया है, कि अभी भी कतिपय ब्लाकों में 200 से अधिक दिनों का Tum Around Time (TAT) (संलग्नक-3) देखा गया है, जो कि पारदर्शिता की कमी परिलक्षित हो रही है। 

अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।


बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति


A. बाल्य अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार, दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। 

तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकरी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन/आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है। पस्तु यह पाया गया है, कि अभी भी कतिपय ब्लाकों में 50 से अधिक दिनों का Turn Around Time (TAT) (संलग्नक-4) ले रहे हैं, जो कि शासनादेश की अवहेलना है।

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अत: जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

यह भी पाया गया है, कि कतिपय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश बिना किसी टिप्पणी के अस्वीकार कर दिए जाते हैं जो कि अपारदर्शिता का द्योतक है एवं शासनादेश का उल्लंघन है।

 अतः कोई भी अवकाश अस्वीकृत करते समय टिप्पणी अवश्य इंगित करें, जिससे कि सम्बन्धित को उक्त हेतु जानकारी हो सके कि किस दस्तावेज या किस अभाव में उसका आवेदन निरस्त किया गया है।

5. हाल में राज्य के 12733 शिक्षकों (प्रति जनपद लगभग 150) से आई0वी0आर0एस0 कॉल के माध्यम से, मानव सम्पदा के माध्यम से अवकाश आवेदन का अंगीकरण तथा अवकाश स्वीकृति हेतु अनावश्यक विलम्य व शोषण से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं, जिसके निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं (जनपदवार स्थिति संलग्न है)। 

उक्त 12733 शिक्षकों में से 1118 शिक्षकों द्वारा मानव सम्पदा के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश का अवेदन नहीं किया जा रहा है तथा 1548 शिक्षकों ने अवकाश स्वीकृति हेतु अनावश्यक विलम्ब व शोषण किए जाने की प्रतिपुष्टि की है।

 अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।


यहां देखें विस्तृत आदेश-






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