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यूपी में कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश, सिर्फ रविवार को रहेंगे बंद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों कोे भी खोलने की अनुमति दे दी है।


 इसके अलावा शासन ने मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में छह दिनों (सोमवार से शनिवार) तक सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक बाजार खोलने का भी आदेश जारी किया है। 

रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान भी रविवार को बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सुबह टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्थिति का आकलन कर साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देने पर विचार किया जाए।

 इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने विचार के बाद बुधवार की शाम को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार आने वाले शनिवार (14 अगस्त) को साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी।

 इससे पहले 11 जुलाई को जारी शासनादेश में सरकार ने केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही गतिविधियों की छूट दी थी। शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रखा गया था।

कोचिंग संस्थानों को बनानी होगी हेल्प डेस्क

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कोचिंग संस्थानों को अपने प्रवेशद्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा। 

मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को विस्तृत गाइड लाइन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे।   

  दरअसल, प्रदेश के सभी जिलों से व्यापार मंडलों के माध्यम से यह मांग की जा रही थी कि जब सप्ताह में पांच दिनों में सभी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सिर्फ दो दिनों के लिए प्रतिबंध क्यों रखे जाएं ? वे व्यापार में घाटा होने का हवाला भी दे रहे थे। 

कुछ संगठनों ने शनिवार को साप्ताहिक बंदी खत्म करने का सुझाव भी शासन को दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसला ले लिया।


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