बिहार शिक्षक बहाली को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छठे चरण में बहाल करीब 22 हजार बीएड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों को अयोग्य करार दे दिया है। नियोजन इकाई के माध्यम से इन शिक्षकों की बहाली हुई थी।
ये शिक्षक दो साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि नियुक्ति पर दुबारा काम करना होगा। केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन होना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो लोग डीएलएड होंगे, वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते है।
पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे, वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे।
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