68500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में न बुलाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होता है तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी।
नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
इससे पूर्व कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया, जिससे वह चयन सूची में शामिल हो गई।
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कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने के लिए कहा था। साथ ही आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था। ब्यूरो
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