प्रयागराज: अपर निदेशक माध्यमिक ने सूबे के सभी संयुक्त शिक्षा
निदेशकों से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी है। कहा है कि 30 जनवरी तक यह सूची उपलब्ध कराई जाए।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव के पत्र में कहा गया है कि शिक्षक, विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों की ओर से संज्ञान में लाया जाता रहा है कि प्रबंधक शिक्षकों की नियमानुसार हर साल वरिष्ठता सूची नहीं तैयार करते।
आदेश में आगे कहा है कि सेवाकाल की अवधि चाहे कुछ भी हो, उच्चतर श्रेणी के अध्यापक निम्मतर श्रेणी के अध्यापक से वरिष्ठ माने जाएंगे।
यदि कोई अध्यापक सेवाकाल में निलंबित किया गया हो, अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाए तो उसकी मूल वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यापक की वरिष्ठता का निर्धारण प्रबंध समिति करेगी।
No comments:
Post a Comment