यूपी अल्पसंख्यक कल्याण वित्त विकास निगम अल्पसंख्यक
छात्र-छात्राओं को पढ़ाई खासतौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए तीन प्रतिशत की सस्ती ब्याज दर पर कर्ज देगा।
इसके अलावा बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्टार्टअप तथा नए उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख से बीस लाख रूपये तक का ऋण (टर्म लोन) भी सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध करवायेगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक आर.पी.सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दरअसल यह निगम 2005-06 के बाद निष्क्रिय चल रहा था।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से लिये गये करोड़ों के कर्ज की ब्याज समेत वापसी न होने की वजह से राष्ट्रीय निगम ने यूपी के इस निगम को आर्थिक मदद देने से मना कर दिया था।
तत्कालीन राज्य सरकारों ने अपनी स्टेट गारंटी देकर राष्ट्रीय निगम से सम्बंध सुधारने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी
मगर पिछले साल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से प्रदेश के इस निगम का करार हुआ और राष्ट्रीय निगम ने 10 करोड़ रूपये का कर्ज दिया जिससे 664 अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार के लिए टर्म लोन दिया गया है। 19 छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण भी प्रदान किया गया।
इस बार राष्ट्रीय निगम से 20 करोड़ रूपये मिले हैं इसलिए इस बार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण वित्त विकास निगम अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं और बेरोजगारों को और ज्यादा तादाद में टर्म लोन या शैक्षिक ऋण दे सकेगा।
इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय का हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र हो।
परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 98 हजार और शहरी क्षेत्र में एक लाख बीस हजार रूपये से अधिक न हो। आय और निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या उपजिलाधिकारी सम्बंधित तहसील द्वारा जारी किया गया हो।
इस बारे में विस्तृत जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या निगम की वेबसाइट पर प्राप्त की सकती है।
इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।
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