UP पंचायत सहायक भर्ती 2021: खत्म हो चुकी आवेदन प्रक्रिया, ऐसे तैयार की जाएगी उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट - updatesbit

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UP पंचायत सहायक भर्ती 2021: खत्म हो चुकी आवेदन प्रक्रिया, ऐसे तैयार की जाएगी उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट

उत्तर प्रदेश में चल रही पंचायत सहायक भर्ती की आवेदन


प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

 इसके लिए जल्द ही जिलाधिकारी गठित की गई चयन कमेटी की अगुवाई में मेरिट सूची तैयार की जाएगी और जल्द ही 10 सितंबर तक युवाओं को नियुक्ति दे दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर हो रही भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त ही चुकी है।

 बता दें  कि इस भर्ती के लिए  बीते 2 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑफलाइन माध्यम में आवेदन करना था जिसके लिए राज्य अधिकारी/ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा किए जाने थे। 

ऐसे में अब इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किए जाने के लिए बनाई जाने वाली मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 

इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में इसकी मेरिट सूची तैयार किए जाने वाले नियमों के बारे में जानकारी देने  जा रहे हैं जो अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

इन नियमों के आधार पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट ;

इस भर्ती में उस वर्ग के उम्मीदवारों को पहले वरीयता दी जाएगी जाति/वर्ग का ग्राम प्रधान का पद आरक्षित होगा। 

इसके अलावा के कोविड-19 के मृतकों को वरीयता क्रम में सबसे पहले रखे जाने का प्रावधान किया गया है। 

अगर दो उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। 

इसके अतिरिक्त यदि किन्ही दो उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक और आयुसीमा भी समान होगी तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पहले आवेदन किया होगा। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कमेटी द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। 

अगर किन्हीं दो उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी प्रदान की जाएगी। 

इसके अतिरिक्त यदि किन्ही दो उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक और आयुसीमा भी समान होगी तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पहले आवेदन किया होगा। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कमेटी द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। 

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