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अंतर जिला स्थानांतरण मामले पर छह हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश: हाई कोर्ट

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा


अंतर जिला स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि उसने दूसरी बार तबादला के लिए आवेदन किया है।

 कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह का आवेदन रद करने संबंधी आदेश खारिज कर दिया है।

 साथ ही आदेश दिया है कि स्थानांतरण आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाय। 

यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने कानपुर निवासी शशि सिंह की याचिका पर दिया है।

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