कार्मिक विभाग ने दैनिक मजदूरी और संविदा कर्मियों को
नियमित करने को लेकर स्थिति साफ कर दी है।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2001 या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए कर्मी ही पात्रता की दायरे में आते हैं।
कुछ दिनों से यह चर्चाएं चल रही थीं कि संविदा और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर सूची तैयार कराई जा रही है।
इसको लेकर भ्रम की स्थित बनी हुई थी। कुछ विभागों ने कार्मिक विभाग से इसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया था।
कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर यह साफ कर दिया है कि कौन-कौन कर्मचारी स्थाई होने के लिए पात्र हैं।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। इससे साफ हो गया है कि किस अवधि के कर्मियों को नियमित किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा।
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