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UP शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा गया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को एकसाथ निस्तारित करते हुए दिया है। इन सभी याचिकाओं में बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी।


 सचिव ने अपने आदेश के जरिये शिक्षकों से यह हलफनामा मांगा था कि वह नियुक्ति नहीं बल्कि तैनाती के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी। वह भविष्य में नियुक्ति के आधार पर दावा नहीं करेंगे। 

याचियों की ओर से अपने जिले में तैनाती मांगी गई थी। इसके बाद सचिव ने अपने आदेश के जरिये हलफनामा मांगकर उनसे भविष्य में पुरानी नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता का दावा न करने को कहा था।


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