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नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में छह साल से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठॺक्रम तैयार करें राज्यशिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अपने यहां शिक्षकों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण दें।


 साथ ही कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए। एससीईआरटी की देखरेख में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के माध्यम से इसे चलाया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में छह साल से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला दें। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए ताजा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने को कहा है।

पहले पांच साल की उम्र को पर्याप्त माना जाता था पूर्व के नियमों के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए पांच साल की उम्र पूरी करना ही पर्याप्त माना जाता था। जबकि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों आदि में छह साल की उम्र के प्रावधान का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मूलभूत चरण चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है। इसमें सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं। इस तरह यह नीति बच्चों के निर्बाध शिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती है।

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