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टीजीटी भर्ती मामला : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अपील खारिज, कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश का पालन करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी भर्ती पर एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया है। 

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एकल पीठ ने इस भर्ती के सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया था लेकिन बोर्ड तदर्थ नियुक्त या नियमित हो चुके अध्यापकों के पदों वाली रिक्तियों को छोड़कर शेष पद ही भरना चाहता है। 

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कोर्ट ने इसे नहीं माना। साथ ही कहा कि स्वीकृत सभी रिक्त पदों को भरने के लिये चयन पैनल जारी किया जाए। 

दो जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बोर्ड की अपील खारिज कर दी है।

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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विशेष अपील पर दिया है।

 कोर्ट ने नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने बोर्ड को एकल पीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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