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69 हजार शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया उप सचिव बेसिक शिक्षा की संस्तुति पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में
पुनर्मूल्यांकन में सफल घो‌षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
 यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदीप कुमार व 11 अन्य की याचिका पर दिया है।
 कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। 



उपसचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गत 25 जून को इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने की संस्तुति प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से की थी।
 प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण यह याचिका दाखिल की गई।
याचिका में कहा गया है कि याची पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए हैं इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग का फार्म भरने के लिए आफीसियल वेबसाइट खोली जाए और याचियों को भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए।


 कोर्ट के पूछने पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने बताया कि याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें सभी याची सफल घोषित किए गए हैं।
 उनकी नियुक्ति की संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। 


कोविड-19 संक्रमण के कारण निर्णय की जानकारी नहीं मिल सकी है। 
अनुमोदन मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि संस्तुति पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लें।

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