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माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों की भर्ती 2011 : प्रधानाचार्य चयन 2011 में आदेश संशोधन को दिया समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों
के 2011 के चयन में साक्षात्कार का परिणाम घोषित करने के मामले में चयन बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई है।



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 कोर्ट ने कहा कि दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 21 जनवरी से 26 फरवरी 2014 तक साक्षात्कार को विधायिका माना है।

 ऐसे में उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव / उप सचिव का छह मार्च 2020 का आदेश न्यायालय की अवहेलना करने वाला है।

 कोर्ट ने राज्य सरकार व बोर्ड को आदेश संशोधित करने का समय दिया है।

 साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं किया गया तो अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी।

 यह आदेश न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने दीपक भाटिया व अन्य की याचिका पर दिया है।

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  वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि सरकार ने स्वयं हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 21 जनवरी से 26 फरवरी 2014 तक हुए साक्षात्कार सही हैं।

  दो जून से तीन जुलाई 2014 तक साक्षात्कार हुए 26 जून 2014 के शासनादेश से निरस्त हो गए हैं।

  27 अप्रैल 2015 से छह मई 2015 तक के साक्षात्कार बोर्ड के चेयरमैन के इस्तीफे के कारण हैं।  18 मई 2015 से 26 जून 2015 तक साक्षात्कार लिए गए हैं।  कोर्ट के आदेश पर कानपुर का विरोध है।

 संघियों के अधिवक्ता का कहना है कि जब खंडपीठ ने कहा है कि 21 जनवरी से 26 फरवरी 2014 के बीच हुए साक्षात्कार पर विवाद नहीं है और याची इसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो परिणाम न घोषित करना कोर्ट की अवहेलना है।

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  याचिका में मेरठ, मुरादाबाद और फैजाबाद परिक्षेत्र के इन साक्षात्कारों के परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।

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