इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के
आवेदन फार्म में सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
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आवेदन फार्म में सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याचिका में ऐसे ही कुछ मामलों में न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए गलती सुधारने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी अनुमति देने से चयन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता है।
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