इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के
अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि को सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को यह निर्देश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सरिता की याचिका पर अधिवक्ता गोपाल खरे को सुनकर दिया है।
एडवोकेट गोपाल खरे ने कोर्ट को बताया कि याची ने आवेदन फॉर्म भरते समय इंटर का रोल नंबर और बीएड का प्राप्तांक भरने में गलती कर दी। इन मामूली त्रुटियों के कारण उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों में त्रुटि सुधार का अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही अर्चना चौहान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है।
इस पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को याची के त्रुटि सुधारने के आवेदन पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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