इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के
ऑनलाइन फार्म भरने में हुई तकनीकी खामियों के कारण हुई त्रुटि को दुरुस्त करने का याची को मौका देने का निर्देश दिया है।
ऑनलाइन फार्म भरने में हुई तकनीकी खामियों के कारण हुई त्रुटि को दुरुस्त करने का याची को मौका देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसिलिंग पूरी की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने संत कबीर नगर के धीरेंद्र कुमार की याचिका पर अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक कृष्ण चंदेल को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन फार्म भरने में याची से मामूली गलती हो गई, जिसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।
भर्ती कार्यालय में भी गलती सुधारने की अनुमति नहीं दी गई है।
अधिवक्ता द्वय का कहना था कि सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है।
इसपर कोर्ट ने याची को त्रुटि सुधारने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।
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