कोविद -19 के कारण शिक्षण संस्थानों में चालू शैक्षिक सत्र में अंक
के साथ और अंक के बगैर दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किए गए छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरने की सुविधा के लिए पात्र माना जाएगा।
समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी ने इस सुविधा के लिए पहले से तय नियमों में बदलाव कर दिया है।
पहले पास, प्रोन्नत और परीक्षा परिणाम नहीं आए के तीन विकल्प थे।
लेकिन इस बार अंक के साथ प्रोन्नत और अंक के बगैर प्रोन्नत के दो विकल्प तय किए गए हैं।
समाज कल्याण निदेशक ने चालू शैक्षिक सत्र में पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं की कक्षा 11512 और अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के आनलाइन आवेदन के नियमों में यह बदलाव किया है।
समाज कल्याण निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है।
कई विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा अवगत करवाया गया है कि छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए हैं।
जबकि छात्रवृत्ति योजना के तहत रेटिंग निर्धारण के लिए पिछले वर्ष के अंकों की आवश्यकता होती है।
अब आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं में से जिन्हें अंक के साथ अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उन्हें प्राप्त अंकों की जानकारी देना अनिवार्य होगा जबकि बगैर अंक दिए प्रोन्नत होने वाले छात्र-छात्राओं को बगैर अंक की जानकारी दिए आवेदन करना होगा।
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