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UP में 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश, परिषदीय विद्यालयों में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर कर रहे थे नौकरी

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी


बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया है।

 हाईकोर्ट की ओर से 26 फरवरी 2021 को फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के बारे में आदेश जारी होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। 

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति के साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद इस संबंध में विचार करने के बाद 814 अभ्यर्थियों में दो अनीता मौर्या और विजय सिंह को छोड़कर 812 के फर्जी होने की पुष्टि की गई।

 सचिव ने बीएसए से कहा है कि जो अभ्यर्थी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गए हैं, उनके बारे में पता करके सेवा समाप्ति का आदेश पालन करवाएं।

 हाईकोर्ट की ओर से 26 फरवरी 2021 के आदेश पर चार महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।

 हाईकोर्ट की ओर से रिकवरी की कार्रवाई नहीं करने केआदेश के बाद अब शिक्षकों से वेतन की वसूली नहीं की जाएगी।


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