दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में
महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में छूट जारी रहेगी।
हालांकि, महिलाओं को उम्रसीमा में 10 साल की बजाए सिर्फ आठ साल की ही छूट मिलेगी।
यानी अब सामान्य श्रेणी की महिलाएं 40 साल की उम्र तक दिल्ली में शिक्षक बन सकेंगी।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सोमवार को यह आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी द्वारा निकाली गई भर्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं आवेदन कर पाएंगी।
न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा है कि ‘भले ही उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम उम्रसीमा में 10 साल की छूट देने के लिए 1980 में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है, लेकिन नियुक्ति नियम -1991 के तहत उम्रसीमा में महिलाओं को छूट जारी रहेगी।’
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एल.एन. रेड्डी और न्यायिक सदस्य मो. जमशेद की पीठ ने सरकार की उन दलीलों को सिरे से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति नियम 1991 में भी संशोधन कर दिया गया है।
पीठ ने कहा है कि आपने नियुक्ति नियम में संशोधन के लिए कोई अधिसूचना या गजट जारी नहीं किया है, ऐसे में उसका कोई महत्व नहीं है।
पीठ ने 123 महिलाओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में पिछले 40 साल से महिलाओं को अधिकतम उम्रसीमा में मिल रही 10 साल की छूट को समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है।
याचिका में अधिकतमत उम्रसीमा में महिलाओं को मिलने वाली 10 साल की छूट वापस लेने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी से पिछले साल मार्च में जारी आदेश के अलावा डीएसएसएसबी द्वारा करीब 6700 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 12 मई को जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी गई थी।
अधिवक्ता अग्रवाल ने याचिका में महिलाओं को मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल करने और इसके हिसाब से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग की है।
छूट को समाप्त किए जाने को मानमाना और अनुचित बताते हुए अधिवक्ता अग्रवाल ने न्यायाधिकरण से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
डीएसएसएसबी एक सप्ताह में विज्ञापन जारी करे
न्यायाधिकरण ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को एक सप्ताह के भीतर मौजूदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को उम्रसीमा में छूट देने को लेकर इस आदेश के विज्ञापन/अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए कहा है।
साथ ही आदेश दिया है कि विज्ञापन/अधिसूचना जारी करने के एक सप्ताह बाद तक महिलाओं को मौजूदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए चल रही 6700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून है।
सरकार का पक्ष
दिल्ली सरकार ने कैट को बताया कि स्कूलों में महिला शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति में अधिकतम उम्रसीमा में 10 साल की छूट दी गई थी।
लेकिन, अब स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या 54 फीसदी से भी अधिक है। उम्रसीमा में छूट को वापस लिए जाने को सही ठहराते हुए सरकार के कहा कि न्यायाधिकरण ने पिछले साल एक अन्य मामले में नियुक्ति में उम्रसीमा अलग होने पर सवाल उठाए थे।
साथ ही कहा कि इन पहलुओं को ध्यान में रखकर महिलाओं को उम्रसीमा में छूट देने के लिए 1 नवंबर, 1980 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया।
डीएसएसएसबी ने भी पीठ को बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता और उम्रसीमा में छूट देना सर्वोच्च न्यायालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तय नियमों के खिलाफ है।
दिल्ली में आयु सीमा कम क्यों
अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने न्यायाधिकरण को बताया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के स्कूलों और अन्य राज्य सरकारों के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में सामान्य श्रेणी में अधिकतम उम्रसीमा 35 या इससे अधिक है तो दिल्ली में इसे कम क्यों रखा गया है।
0उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली छूट को समाप्त करते हुए शिक्षक नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्रसीमा महज 32 साल रखी है।
इस तरह ओबसी में 35 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पांच साल की छूट यानी 37 वर्ष रखी गई है।
अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि नवंबर 1980 में जारी अधिसूचना के तहत 10 साल की छूट दिए जाने से दिल्ली में महिलाएं 42 साल की उम्रतक शिक्षक नियुक्त होती थीं।
लेकिन, नियुक्ति नियम 1991 के तहत अब सामान्य श्रेणी की महिलाएं 40 साल तक शिक्षक बन सकेंगी। इसी हिसाब से आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को छूट मिलेगी।
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