प्रेरणा पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी, यहां देखें - updatesbit

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प्रेरणा पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी, यहां देखें

प्रेरणा पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के


अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में-

कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं के माता / पिता / अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किये जाने की प्रक्रिया से विस्तार में अवगत कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्र-छात्राओं के माता / पित्ता/ अभिभावकों के नाम का पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने पर अत्यधिक संख्या में नामों में भिन्नता परिलक्षित हुयी है।

 ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता / पिता/अभिभावक की पहचान स्थापित किया जानाआवश्यक है, जिससे धनराशि का हस्तान्तरण वास्तविक माता / पिता / अभिभावक के खाते में हो सके। 

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का0आ0688 दिनांक 02 मार्च, 2017 अधिसूचना संख्या का आ० 2417 दिनांक 31 जुलाई 2017 का0आ0 3352 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर 2017 तथा अधिसूचना संख्या का०० 810 (अ) दिनांक 26 फरवरी 2018 में यह निर्देश दिए गए हैं कि "सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहयिकियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।"

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के माता/पिता/ अभिभावकों के विवरण को दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं: 1 बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकाओं से सम्बन्धित धनराशि को उनके माता पिता / अभिभावक के बैंक खातों में हस्तान्तरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता/पिता / अभिभावकों से उनकी सहमति से उनका आधार नं० नाम, पता आदि एकत्र किया जाए। 

इसके लिए सहमति पत्र का प्रारूप संलग्न है।









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