प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना के लिए ऋण के इच्छुक व्यक्तियों से आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
आवेदक www.kviconline.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलों में तैनात जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
यह जानकारी खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल ने दी है। पीएमईजीपी के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों द्वारा उद्यम की स्थापना के लिए दिया जाता है।
योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग एवं महिला उद्यमियों को परियोजना लागत की 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाती है।
इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष तक कोई ब्याज नहीं लेने की व्यवस्था है।
उन्होंने बताया है कि उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पीएमईजीपी के तहत ऋण वितरण तथा उसके सापेक्ष मार्जिन मनी जारी करने में देश में पहले स्थान पर है।
वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी के बावजूद खादी बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत 4143 इकाइयों को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष 136.36 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई थी। यह लक्ष्य का 177 फीसदी थी।
इससे ग्रामीण अंचलों में 43118 लोग रोजगार से जुड़ें। इस वर्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी वितरण में 31 फीसदी सफलता प्राप्त करते हुए 1006 इकाइयों को 136.45 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके सापेक्ष 34.11 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी जी जा चुकी है।
No comments:
Post a Comment