प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 69 हजार
सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और अधिक गुणांक वाले को चयनित नहीं करने पर जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अर्चना सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याची का कहना था कि उसे 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए हैं। उसका चयन नहीं किया गया जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कटेगरी के ही हैं।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तीन फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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