सरकारी प्राइमरी स्कूलों के जिन अध्यापकों के स्थानांतरण निरस्त
हुए वे अगले सत्र में स्थान्तरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि संज्ञान में आया है कि निरस्तीकरण के बाद भी कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी इस आशय का शपथपत्र शिक्षकों से ले रहे हैं कि वे अब अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, गलत है।
ऐसे शिक्षक अगले सत्र में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं निरस्तीकरण के बाद वापस अपने जिले पहुंचे शिक्षकों को उसी स्कूल में तैनाती दी जाएगी जहां से वे कार्यमुक्त हुए थे।
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