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UP में कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों व कार्मिकों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपये, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से


संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिजनों को नए नियम से 30 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बता दें कि योगी सरकार ने पहले ही आर्थिक सहायता देने के नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी थी और मंगलवार को आदेश जारी कर दिया।

इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी से 30 दिन के भीतर कोविड पॉजिटिव व नॉन पॉजिटिव होकर मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन यह निर्णय लिया था।

प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व मतगणना संबंधी ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए थे। कई कर्मियों की मौत हो गई थी। इनमें कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि कुछ संदिग्ध भी थे।

राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्मिक के चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने व ड्यूटी से घर वापस पहुंचने तक कोरोना से मौत पर मुआवजे की व्यवस्था है। पर चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए कर्मियों की मृत्यु कई दिन बाद तक हुई है।

ऐसे में चुनाव के दौरान संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले अधिकतर कर्मियों के परिजन के आवेदन पर सहायता राशि मंजूर नहीं की जा रही थी। अब यह अड़चन दूर हो गई है। 


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