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यूपी में शिक्षकों को कैसे मिलेगी छुट्टी? जानें क्या है अवकाश लेने का नियम

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को सभी प्रकार के


अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। 

चार दिन तक के अवकाश की स्वीकृति प्रधानाध्यापक करेंगे, जबकि उससे अधिक के लिए खंड शिक्षाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।

 चिकित्सकीय अवकाश के लिए यदि मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है तो दो दिन में खंड शिक्षाधिकारी को सहमति या असहमति देनी होगी। उसके बाद यह प्रार्थनापत्र बीएसए के पोर्टल पर पहुंच जाएगा।

बीएसए ने बताया कि चिकित्सकीय अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और दिनों की संख्या 42 से कम है तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है। संबंधित शिक्षक को ज्वाइनिंग भी पोर्टल के जरिए करनी होगी।

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