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यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा बोनस व डीए , ऐसा होगा भुगतान

 राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को जुलाई 2022 से चार फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) और अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। 

इससे दीपावली से पहले बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन के साथ देने का आदेश दिया गया है।


राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ अब 38 फीसदी डीए मिलेगा।

यूपी के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को जुलाई 2022 से चार फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) और अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इससे दीपावली से पहले बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन के साथ देने का आदेश दिया गया है लेकिन अभी इस आशय का कोई आदेश नहीं है कि अक्तूबर का वेतन कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व ही दे दिया जाए। 

राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ अब 38 फीसदी डीए मिलेगा।

ऐसे होगा डीए का भुगतान

एक जुलाई से 30 सितंबर तक की डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। एक अक्तूबर से इसका भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा। 

एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की अवशेष की धनराशि 10 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार भी उक्त अवशेष राशि के 14 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा करेगी। जो कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी पूरी धनराशि का भुगतान सरकार नकद करेगी।

इन्हें मिलेगा बोनस

अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा।




 








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