बीएड और b.tc विवाद को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या आदेश पारित किया गया है। और बीएड छात्रों को क्या प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया गया है।
इस संबंध में भी अपडेट आ चुकी है। यह मामला है राजस्थान का और राजस्थान के हाईकोर्ट की तरफ से आप बड़ी अपडेट आ रही है।
B.ed और बीटीसी को लेकर नया व ताजा अपडेट
हाईकोर्ट ने जैसे कि यह राजस्थान का मामला है तो राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के दिए निर्देश। जैसे कि राजस्थान में लेवल 1 और 2 की शिक्षक भर्तियां आती हैं तो उसके लिए बीएड को एलिजिबल कर दिया है।जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार एनसीटीई व् चयन बोर्ड से मांगा जवाब। अभ्यार्थी मुकेश सुधार व अन्य ने दायर की है याचिका। याचिका में एडवोकेट कोमल गिरी एवं बजरंग सेपट ने कि याचिकाकर्ताओं की पैरवी।
याचिकाकर्ताओं ने B.Ed छह माह का कर रखा है ब्रिज कोर्स इसलिये नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल वन के लिए भी पात्र है। सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल1 व् लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार
B.Ed और बीटीसी इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है । भले ही राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के आदेश दिए गए हैं।
लेकिन अब जो भी ऑर्डर होगा वह सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी तक जो भी पक्ष है वह लिखित सबमिशन करेंगे। इसके बाद 90 दिनों के अंदर कभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द मामला क्लियर हो जायेगा कि प्राथमिक में रहेगा या फिर बाहर रहेगा।
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