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दूसरे जिले में तबादला आवेदन आठ जून से ,पांच वर्ष नियमित सेवा वाले शिक्षक व दो वर्ष वाली शिक्षिकाओं को मौका

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले के लिए शासन ने वरीयता के लिए भारांक भी तय कर दिया है। इसमें असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाओं (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 20 अंक मिलेंगे।

शासनादेश के अनुसार सेवा के हर साल पूरे होने के लिए एक और अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग शिक्षकों (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 10 अंक, वे शिक्षक जिनके पति-पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको अधिकतम 10 अंक, एकल अभिभावक (बेटे-बेटियों को अकेले पालने वाले शिक्षकों को) का अधिकतम 10 अंक भारांक होगा। शिक्षिकाओं को अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त को अधिकतम 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अधिकतम 3 अंक भारांक मिलेंगे। 

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थानांतरण के बाद शिक्षक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही बीच शैक्षिक सत्र में नहीं होगी। इसे छुट्टियों में ही किया जाएगा। 

ये भी हैं खास दिशा-निर्देश

■ तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे।

■ शिक्षक-शिक्षिका अधिकतम सात जिलों का विकल्प देंगे। एक विकल्प देना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।

■ असाध्य व गंभीर रोग में एम्स, पीजीआई, यूपीयूएमएस सैफई, केजीएमयू, व सरकारी चिकित्सा विवि, संस्थान, निजी चिकित्सालय नैक एक्रीडेटेड से उपचार हुआ हो और वहां का चिकित्सा प्रमाण पत्र।

■ ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जिला स्तर पर समिति करेगी। इसके सदस्य सचिव बीएसए होंगे। असाध्य व गंभीर रोगियों के संबंध में सीएमओ से सत्यापन के बाद बीएसए ऑनलाइन आवेदन सत्यापित करेंगे।

■ शिक्षिका शिक्षक के समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठ व नियुक्ति तिथि में समानता पर अधिक आयु वाले को इसका लाभ दिया जाएगा।

दूसरे जिले में तबादला आवेदन आठ जून से

बेसिक शिक्षा : पांच वर्ष नियमित सेवा वाले शिक्षक व दो वर्ष वाली शिक्षिकाओं को मौका

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने घर से दूर नौकरी कर रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। आठ जून से अंतर्जनपदीय (एक से दूसरे जिले) तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में पांच वर्ष नियमित सेवा करने वाले शिक्षक व दो वर्ष नियमित सेवा करने वाली शिक्षिकाएं आवेदन की पात्र होंगी।

प्रदेश में करीब 1.37 लाख बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। इनमें तैनात करीब पांच लाख शिक्षकों-शिक्षिकाओं में बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने गृह जनपद से दूसरे जिलों में नौकरी कर रही है। ये लंबे समय से अपने जिले में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तबादले की पात्रता के दायरे में करीब 4.50 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं के आने का अनुमान है। वहीं, जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल को कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 फीसदी तक अधिकतम तबादले किए जाएंगे। 

अन्य जिलों से आने वाले शिक्षिक-शिक्षिकाओं की अधिकतम सीमा भी 10 फीसदी ही होगी। तबादले के लिए दिए जाने वाले भारांक से जुड़े सभी प्रमाण पत्र देने होंगे और इसकी व्यवस्था प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा करना होगा। विभाग जल्द तबादले के लिए समय सारिणी जारी करेगा।

असाध्य व गंभीर रोग वाले दोबारा योग्य

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से अंतर्जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल शिक्षिका, जिन्होंने शादी के पहले स्थानांतरण का लाभ ले लिया है वे दूसरी बार भी आवेदन की पात्र होंगी। इसी तरह असाध्य और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षिका / शिक्षक (खुद या पति/पत्नी व अविवाहित पुत्र-पुत्री) भी दूसरी बार आवेदन के पात्र होंगे।



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