इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को टीजीटी
2013 के रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराकर परिणाम घोषित करने के आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है।
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कोर्ट ने इसके लिए उन्हें एक माह का समय दिया है। इस दौरान आदेश का पालन नहीं होने पर निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना था कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजकर याचियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
दूसरी ओर अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष निदेशक का पत्र प्रस्तुत कर एक माह का और समय देने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण आदेश के पालन में कठिनाई आ रही है।
इस मामले पर अवमानना याचिका वर्ष 2019 से लंबित है। कोर्ट ने निदेशक को एक माह का और समय देते हुए स्पष्ट किया है यदि इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होता है तो उन्हें उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त पदों की काउंसलिंग कराकर परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जाए लेकिन इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है।
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